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महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया और दी कानून की जानकारी

Shantanu Roy
18 March 2024 5:44 PM IST
महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया और दी कानून की जानकारी
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पाली। पाली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था के तत्वावधान में शुक्रवार को बाल संरक्षण व कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पर कार्यशाला हुई। प्राधिकरण सचिव देवेंद्रसिंह भाटी ने महिलाओं पर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की जानकारी देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत गठित जिला स्तर पर स्थानीय समिति एवं विभिन्न विभागों पर गठित आंतरिक समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिनियम के तहत व्यथित महिला शिकायत आंतरिक/स्थानीय समिति समक्ष कर सकती है। दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा कसती है। व्यथित महिला को प्रतिकर का प्रावधान है।
जिसकी कटौती दोषी कर्मचारी के वेतन से वसूली जाती है। उन्होंने बाल-विवाह दुष्परिणाम व कानूनी प्रावधान, सजा के प्रावधानों के बारे में बताया। बाल कल्याण समिति सदस्य जितेन्द्र परिहार ने बाल श्रम के कुप्रभाव व कानून की जानकारी दी। नूतन पहल महिला संगठन अध्यक्ष नूतनबाला कपिला ने महिलाओं अधिकार, बाल श्रम, बाल-विवाह उनके निवारण की जानकारी दी। एएसपी राजूराम चौधरी ने विचार रखे। ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था जिला समन्वयक ओमप्रकाश पाण्डे ने संस्था की ओर से बाल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस मौके बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रशीद मोहम्मद मौजूद रहे। कार्यशाला में लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम एवं बाल विवाह से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया।
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