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नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में पोषणीयता के मामले में सुनवाई होगी. यानी ये मामले सुनने योग्य है या नहीं. वहीं, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक महेंद्र पांडेय की कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होनी है. इसमें हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने विवादित स्थल को हिंदुओं को सौंपने समेत तीन मांगे की हैं.
पिछले हफ्ते वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक नया वाद सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दर्ज कराया गया था. इसके कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडे की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था.
इस मामले की भी सुनवाई आज ही होनी है. इस नए मुकदमे में मुख्य रूप से तीन मांग की गई थी...
- पूरे ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो
- ज्ञानवापी मस्जिद पूरी तरह से हिंदुओं को सौंपी जाए
- बाबा विशेश्वर की पूजा तत्काल ज्ञानवापी परिसर में शुरू की जाए.
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी को लेकर दायर याचिकाओं की पोषणीयता के मामले में आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी. इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के वकीलों की दलील सुनी थी. माना जा रहा है कि आज भी कोर्ट वकीलों का पक्ष सुनेगा. इसके अलावा जिला जज सर्वे की कार्रवाई के दौरान की गई फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग को वादी प्रतिवादी को भी उपलब्ध करा सकते हैं.
लेकिन मस्जिद पक्ष के वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट से ऐसा न करने की मांग की थी तो वही विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से डीएम को भी पत्र लिखकर यह मांग की गई थी कि एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान के फोटो वीडियो को उपलब्ध कराना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है.
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