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Three new criminals : कार्मिक प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए एक अधिसूचना जारी की कि तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू होंगे।डीओपीटी ने यह भी अनुरोध किया है कि ये मंत्रालय और विभाग इन नए कानूनों की सामग्री को अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करें ताकि कर्मियों को नए कानूनी परिवर्तनों के लागू होने से पहले Vigilant और तैयार किया जा सके। अधिसूचना में आगे कहा गया है, "इस संबंध में, सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत प्रशिक्षण संस्थानों को इन तीन नए कानूनों की सामग्री को उनके द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें।""नए कानूनों के माध्यम से पेश किए गए परिवर्तनों का अवलोकन प्रदान करने वाले ई-पाठ्यक्रमों का भी उपयुक्त उपयोग किया जा सकता है, जो iGoT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।" उन्होंने बताया कि मंत्रालय और विभाग इस विषय पर प्रशिक्षण Program तैयार करने में किसी भी सहायता के लिए गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की सहायता ले सकते हैं।
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MD Kaif
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