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विशाखापत्तनम: विशाखापत्तनम की पॉक्सो अदालत ने तीन नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के अपराध में एक आरोपी यारा सूरी बाबू को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अतिरिक्त, यदि अभियुक्त जुर्माना देने में विफल रहता है, तो उसे अदालत के आदेश के अनुसार 3 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला तब सामने आया जब एक मां ने नाथावरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने अपने आवास पर चॉकलेट और बिस्कुट देने के बाद उसकी बेटी और दो अन्य नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ की। गहन जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।जिले के एसपी के.वी. मुरलीकृष्ण ने आरोपियों को दोषी ठहराने में उनकी भूमिका के लिए एसएस पी. रमेश, अतिरिक्त पीपी करणम कृष्णा, नाथावरम पुलिस और अदालत की निगरानी सेल के कर्मचारियों के जांच प्रयासों की सराहना की।
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Harrison
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