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रेप वीडियो वायरल करने की धमकी: पांच सालों तक युवती को हवस का शिकार बनाता रहा, अब जिंदगी भर पछताएगा

jantaserishta.com
6 Aug 2024 6:37 AM GMT
रेप वीडियो वायरल करने की धमकी: पांच सालों तक युवती को हवस का शिकार बनाता रहा, अब जिंदगी भर पछताएगा
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सांकेतिक तस्वीर

जेल भेजा.
रांची: रांची के संत जेवियर कॉलेज की छात्रा को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर डरा-धमका कर पांच साल तक लगातार जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त वरुण सिंह (32) को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने दुष्कर्म के साथ आईटी एक्ट की तीन धाराओं में तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 31 जुलाई को दोषी पाकर उसे जेल भेज दिया था। वह मामले में जमानत पर चल रहा था।
अभियुक्त मूलत बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र के खरबनिया गांव का निवासी है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। पीड़िता ने घटना को लेकर छह साल बाद लालपुर थाने में सितंबर 2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फेंक आईडी से उसने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी थी।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने कॉलेज की छात्रा को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाया था। युवती के बेहोश हो जाने पर उसने रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया। रेप वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार पांच सालों तक युवती को हवस का शिकार बनाता रहा। कोर्ट ने अब आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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