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ओवैसी पर हमला करने वालों को कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने रखी यह शर्त

HARRY
30 July 2022 6:11 PM GMT
ओवैसी पर हमला करने वालों को कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने रखी यह शर्त
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यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम चीफ असद्दुदीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) पर हमला करने वाले दो मुख्य आरोपियों को प्रयागराज हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों आऱोपियों को सशर्त जमानत दी गई है. घटना का वीडियो भी सामने आया था.

AIMIM प्रमुख असद्दुदीन ओवैसी जब यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर दोनों आरोपी शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाईं थी. इस हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गई थे. मामले में पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया था और अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. प्रयागराज कोर्ट ने आरोपी सचिन और शुभम को सशर्त मंजूरी दी है. जिसमें कोर्ट ने कहा है कि आरोपी गवाहों को ना धमकाएं और ना केस में किसी तरह की दखल अंदाजी करने की कोशिश करें वरना जमानत रद्द कर दी जाएगी.
हापुड़ में ओवैसी पर हुआ था हमला
असदुद्दीन ओवैसी जब मेरठ से जनसभा करके लौट रहे थे तो हापुड़ टोल प्लाजा पर उनकी कार पर हमला हुआ था. इसमें 3-4 गोलियां चली थीं, जिसके कार पर निशान ओवैसी ने खुद ट्वीट करके दिखाए थे. हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया था. जिसमें दोनों आरोपी गोली चलाते नजर आ रहे थे. हमला करने वाले दोनों आरोपियों में से एक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था. दूसरे आरोपी ने सरेंडर किया था.बाद में दोनों आरोपियों को पिलखुवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
आरोपी ने यह बताई थी हमला करने की वजह
ओवैसी पर गोलियां बरसाने वाले आरोपी सचिन का एक कबूलनामा भी सामने आया था. इसमें सचिन शर्मा पुलिसवालों से कहा था कि 2014 में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है ये सब हमारे बाप-दादाओं का है. उस बयान को सुनकर मुझे बुरा लगा था.
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