रोज 500 से ज्यादा आवारा कुत्तों को खाना खिलाती है ये छात्रा, पूरी खबर पढ़कर आप भी करेंगे तारीफ

आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में बेहद अहम फैसला आया है. कोर्ट ने इस बात पर सहमति दी कि आवारा कुत्तों को भी भोजन का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि इंसानों के साथ रहने वाले कुत्तों को खिलाने का नागरिकों को अधिकार है. कोर्ट के इस फैसले से पशु प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वेटनरी स्टूडेंट विभा तोमर ने तो इस फैसले को उनके लिए एक उपलब्धि की तरह माना है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सड़क पर रह रहे आवारा कुत्तों को भोजन कराने के संबंध में दिशानिर्देश देते हुए कहा कि कुत्ता भी इंसानों के बीच रहने वाला जीव है. आवारा कुत्तों को उन स्थानों पर खिलाया जाना चाहिए, जहां आम जनता अक्सर नहीं आती है.
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