ये मैरिटल रेप है: उच्च न्यायालय बोला- हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, और...

नई दिल्ली: वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि 'जब लोग किसी कानून में समस्या को लेकर उसके पास पहुंचते हैं तो वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते है।' न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब एक गैर सरकारी संगठन ने कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म को आपराध घोषित करने का सामाजिक प्रभाव पड़ता है, जिसका निर्णय विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए, न कि उनकी क्षमता की कमी के कारण अदालत द्वारा।
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