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BIG BREAKING: ये झूठ है...गृह मंत्री अमित शाह ने बताया नए कानूनों के तहत पहला केस कहां दर्ज हुआ

jantaserishta.com
1 July 2024 2:24 PM IST
BIG BREAKING: ये झूठ है...गृह मंत्री अमित शाह ने बताया नए कानूनों के तहत पहला केस कहां दर्ज हुआ
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फाइल फोटो

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नई दिल्ली: आज से देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं। कुछ वक्त पहले यह खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत देश में पहला केस दर्ज किया है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी पूरी सच्चाई बताई है। अमित शाह ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत दिल्ली में पहला केस दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने बताया है कि नए कानूनों के तहत सबसे पहला केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दर्ज हुआ है। दरअसल अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और यहां जब उनसे नए कानूनों के तहत दिल्ली में दर्ज हुए पहले केस के बारे में पूछा गया तब उन्होंने इसका जवाब दिया है।
अमित शाह ने कहा, 'यह झूठ है। अब तक कि रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहला मामला ग्वालियर के थाने में दर्ज हुआ है। यह मामला चोरी का है। वहां किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी जिसका वैल्यू 1 लाख 80,000 हजार थी। यह मामला सुबह 12 बजकर 10 मिनट पर दर्ज हुआ है। यह पहला मामला नहीं है। दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसका प्रावधान पहले भी था। यह नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने रिव्यू के प्रोविजन का इस्तेमाल कर उस मामले को खारिज कर दिया है।' बताया जा रहा है कि हजीरा थाने में यह FIR दर्ज की गई है।
देश में सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आएंगे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
इससे पहले यह खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत रविवार देर रात को पहली प्राथमिकी दर्ज की है। जानकारी सामने आई थी कि प्राथमिकी बीएनएस की धारा 285 के तहत दर्ज की गई है। इस धारा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 'किसी भी कार्य को करने या अपने कब्जे में या अपने प्रभार के तहत किसी भी संपत्ति को व्यवस्थित करने में चूक करता है’ जिससे किसी सार्वजनिक मार्ग पर किसी व्यक्ति को खतरा होता है, अवरोध पैदा होता है या चोट लगती है, तो उसे 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।'
दिल्ली पुलिस ने बताया कि रात करीब सवा 12 बजे एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसने नयी दिल्ली स्टेशन के पास एक पैदल पुल पर सामान बेचने के लिए सार्वजनिक मार्ग को कथित तौर पर अवरुद्ध किया था। उसने वहां से हटने का निर्देश अनसुना कर दिया जिसके बाद एक गश्ती अधिकारी ने रात डेढ़ बजे मामला दर्ज किया।
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