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इंदौर में चूड़ी विक्रेता के साथ मारपीट के इस प्रकरण ने अब लिया नया मोड़

Admin4
23 Aug 2021 6:27 PM GMT
इंदौर में चूड़ी विक्रेता के साथ मारपीट के इस प्रकरण ने अब लिया नया मोड़
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इंदौर में चूड़ी विक्रेता के साथ मारपीट के इस प्रकरण ने अब नया मोड़ ले लिया है। इंदौर के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ​पुलिस ने एक चूड़ी विक्रेता के साथ मारपीट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है,

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- इंदौर। इंदौर में चूड़ी विक्रेता के साथ मारपीट के इस प्रकरण ने अब नया मोड़ ले लिया है। इंदौर के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ​पुलिस ने एक चूड़ी विक्रेता के साथ मारपीट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाद में चूड़ी विक्रेता पर एक 13 वर्षीय लड़की को गलत तरीके से छूने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

चूड़ी विक्रेता के पास से मिले फर्जी दस्तावेज
अधिकारियों ने कहा कि चूड़ी बेचने वाले की पहचान तसलीम अली (25) के रूप में की गई है और उस पर अपनी पहचान से जुड़े फर्जी दस्तावेज रखने का भी आरोप है। नाबालिग लड़की ने तसलीम अली के खिलाफ इंदौर के बाणगंगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने रविवार को चूड़ियां बेचने के लिए खुद को हिंदू के रूप में पेश किया और उसे नाबालिग लड़की को "बहुत सुंदर" बता कर उसे गलत तरीके से छुआ। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रया देते हुए मध्य प्रदेश की सरकार की तुलना उग्रवादी से कर दी। उन्होंने कहा कि इंदौर में चूड़ी बेचने वाले तसलीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तसलीम के खिलाफ़ ही आफआइआर दर्ज कर दिया है। तसलीम का जुर्म ये है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुप-चाप लिंच नहीं हुआ।ओवैसी ने आगे कहा कि उसको लूटने और मारने वाले अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी खुल के अपराधियों के लिए बहाने बना रहे है। चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ों में कोई फ़र्क़ नहीं रहा।
कानून के तहत की गई कार्रवाई
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विवाद को बढ़ता देख अपनी प्रतिक्रया देते हए कहा कि चूड़ी विक्रेता से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें उनके साथ मारपीट भी शामिल है। विवाद तब शुरू हुआ जब इस व्यक्ति ने सावन के पवित्र महीने के दौरान महिलाओं को चूड़ियां बेचने के लिए खुद को हिंदू बताया, जबकि वह वास्तव में दूसरे समुदाय (मुस्लिम) से है।पुलिस अधीक्षक (एसपी) आशुतोष बागरी ने कहा, "पुलिस को अली के कैरी बैग से अलग-अलग नामों के दो आधार कार्ड मिला है। एक आधार कार्ड में "मोरसिंह के बेटे असलम" का नाम था, दूसरे कार्ड में "मोहर अली के बेटे तसलीम" के रूप में उनकी पहचान थी। उस कैरी बैग में एक जला हुआ मतदाता पहचान पत्र भी मिला है जिसमें उसका नाम स्पष्ट नहीं था, लेकिन पिता के नाम के आगे 'मोहन सिंह' लिखा हुआ है।लड़की की शिकायत के आधार पर अली के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 471 (फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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