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पीएफआई से जुड़े मेंबर को लेकर आई ये बड़ी खबर

jantaserishta.com
24 Sept 2022 12:01 PM IST
पीएफआई से जुड़े मेंबर को लेकर आई ये बड़ी खबर
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान/ANI 

दिल्ली: दान की आड़ में मनी लॉंड्रिंग में संलिप्तता को लेकर दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को परवेज अहमद (अध्यक्ष), मोहम्मद इलियास (महासचिव) और अब्दुल मुकीत (कार्यालय सचिव) से 7 दिन की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी है।
इस मामले में तीनों व्यक्तियों को बयानों और निविदा/वसूली दस्तावेजों के साथ हाजिर होना होगा। कोर्ट ने कहा कि उनके घरों से जब्त किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच भी उनकी मौजूदगी में की जानी चाहिए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की दिल्ली इकाई के तीन पदाधिकारियों के रिमांड की मांग करते हुए कहा कि 2018 से दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थे। परवेज ने स्वीकार किया कि उसने दिल्ली में चंदे की देखभाल की थी। जांच से पता चला कि इस तरह की फंड वसूली की कवायद एक दिखावा थी और पीएफआई से सहानुभूति रखने वालों से प्राप्त होने का झूठा अनुमान लगाया गया था, जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से नकद कुछ और नहीं बल्कि गैरकानूनी तरीके से लिए गए पैसे थे।
ईडी ने कहा कि परवेज़ अहमद जांच में सहयोग नहीं कर रहा और टालमटोल करने वाला रवैया अपना रहा है। तथाकथित दानदाताओं के बयान और तलाशी के दौरान अलग-अलग स्थानों से जब्त किए गए सबूत, इस मामले में उसकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के बारे में और संदेह पैदा करते हैं।
ईडी ने बताया कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया और जानबूझकर झूठ बोला और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयान दर्ज करने के दौरान जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।
ईडी ने तीनों आरोपियों की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि गैरकानूनी तरह से कमाई करने की अपराधिक प्रवृत्ति में तीनों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इस मामले में धन को छुपाने,कब्जा करने और अधिग्रहण करने जैसे कई अपराध शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत के तहत उनसे पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी गतिविधियों में उनके और अन्य लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाने, संदिग्ध धन के स्रोत की जांच करने, मनी ट्रेल और लेयरिंग, प्लेसमेंट और एकीकरण आदि के लिए नियोजित कार्यप्रणाली को समझने के लिए अनिवार्य है।
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प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वकील जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मट्टा शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश हुए। ईडी के वकीलों द्वारा दी गई दलील को नोट करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने तीनों आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर ईडी की हिरासत में दिया। ईडी ने आगे कहा कि 2018 में दर्ज एक मामले में पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए की जांच से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में 120 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है। .
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