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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कथित मारपीट मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 AAP (आम आदमी पार्टी) विधायकों को राहत दे दी है.
सेशन कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने अपने फैसले में सभी को आरोपों से बरी करने के MM कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश 19 फरवरी 2018 की देर रात एक बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गए थे. आरोप था कि केजरीवाल के सामने के AAP विधायकों ने उनके साथ मारपीट की थी.
गौरतलब है कि 11 अगस्त 2021 को MM की कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है.

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