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स्कूली छात्रा की मौत पर मचा था बवाल, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
jantaserishta.com
19 July 2022 7:33 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक निजी स्कूल में मृत पाई गई 12वीं कक्षा की लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मृतका के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पोस्टमार्टम के लिए चार डॉक्टर्स की टीम गठित करने के आदेश में संशोधन की मांग की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब कल सुनवाई करेगा. दरअसल, कल्लाकुरिची के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा का शव मिला था. मद्रास हाईकोर्ट ने मृत पाई गई लड़की के शव का फिर से पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया था. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हिंसा के वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का भी निर्देश दिया था.
मद्रास हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम करने के लिए एक टीम गठित करने के लिए चार विशेषज्ञ डॉक्टर्स के नाम भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. मद्रास हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की इस तरह से अप्राकृतिक मौत के मामलों में सीबी-सीआईडी से जांच कराई जानी चाहिए. कोर्ट ने साफ तौर पर ये भी कहा था कि पोस्टमार्टम के लिए भी तीन डॉक्टर्स की टीम गठित की जानी चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए.
मृतका के पिता ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. मृतका के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका दायर की है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया. मृतका के पिता ने ये भी मांग की थी कि पोस्टमार्टम करने के लिए गठित डॉक्टर्स की टीम में उनके भी एक परिचित डॉक्टर को शामिल किया जाए.
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