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NEET UG hearing today : नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार (central government) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा (affidavit) दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई और न ही स्थानीय उम्मीदवारों को कोई फायदा पहुंचाया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को एनटीए और सीबीआई से पेपर लीक के समय और परीक्षाओं के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। एनटीए (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि वह नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के मुताबिक सरकार यह सुनिश्चित करती है कि दोषी पाए गए किसी भी छात्र को कोई लाभ न मिले। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि काउंसलिंग (counseling) जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। इस दौरान अगर कोई छात्र गलत तरीके से परीक्षा पास करता पाया गया तो उसका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट-यूजी में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली अगली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए से भी हलफनामा दाखिल करने को कहा।
इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई 2024 को होगी। नीट मामले में कथित पेपर लीक के सिलसिले में सीबीआई (CBI) ने 9 जुलाई को पटना से दो और लोगों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दावा: नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि आईआईटी मद्रास के डेटा विश्लेषण में बड़े पैमाने पर कोई विसंगति या अनियमितता नहीं दिखती। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा 4 जून को आई, जिसके बाद सवाल उठने लगे। कुल मिलाकर परीक्षा में 67 टॉपर थे।
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Apurva Srivastav
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