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महिला ने कर ली थी खुदकुशी, पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जज ने दी क्षतिपूर्ति की राशि
jantaserishta.com
29 April 2022 4:47 PM GMT
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मध्य प्रदेश के सिवनी जिले (MP Seoni) में जिला और अपर सत्र न्यायाधीश एक पीड़ित बच्ची के घर पहुंचे और उसे क्षतिपूर्ति का ढाई लाख रुपये का चेक सौंपा. ये रकम बच्ची की पढ़ाई और उसकी परवरिश के लिए दी गई. दरअसल, बच्ची की मां ने बीते साल फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. 'पीड़ित प्रतिकर योजना' के तहत मृतक की 12 साल की बच्ची क्षतिपूर्ति पाने की हकदार है.
जानकारी होने पर जिला और अपर सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास शर्मा ने 26 अप्रैल को इस मामले का संज्ञान लिया. उन्होंने 28 अप्रैल को बच्ची को ढाई लाख रुपये की अंतरिम राशि देने का आदेश पारित किया. इसके बाद बच्ची को चेक देने जिला और अपर सत्र न्यायाधीश खुद बच्ची के घर पहुंच गए. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विकास शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के सिवनी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद उसकी उत्तरजीवी नाबालिग बच्ची और महिला के पति को ढाई लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अंतरिम राहत के तौर पर दी गई है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई किसी भी अपराध से पीड़ित है तो शिकायत की जा सकती है. जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है. पीड़ित अवयस्क बालिका है, इसलिए आदेश की कॉपी घर जाकर दी जाएगी. पीड़ित बच्ची की दादी ने कहा कि मुझे बेटे ने बताया था कि बच्ची को चेक देने के लिए जज साहब घर आएंगे, लेकिन आने के बाद पता चला कि ढाई लाख का चेक दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आगे और भी राशि मिल सकती है.
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