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Mumbai मुंबई: यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के लिए विशेष अदालत ने 48 वर्षीय चौकीदार को अपने बेटे की =17 वर्षीय गर्लफ्रेंड का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। जुलाई 2017 में आरोपी ने उसे अपने बेटे से बात करवाने के बहाने ग्रांट रोड की एक इमारत में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, जो दसवीं कक्षा में फेल हो गया है। हालांकि, लड़की भागने में सफल रही।
अदालत के आदेश के समय आरोपी पहले ही करीब एक साल जेल में बिता चुका था। अदालत ने उसकी दलील पर विचार किया कि यह उसका पहला अपराध था और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है।
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Harrison
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