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नया वेरिएंट की टेंशन: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव के दिए निर्देश, जानें क्या है वजह

jantaserishta.com
1 Dec 2021 12:30 PM GMT
नया वेरिएंट की टेंशन: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव के दिए निर्देश, जानें क्या है वजह
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र की सरकार को कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए जो नियम बनाए हैं, वो केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस के विपरीत हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से भेजे गई चिट्ठी में ओमिक्रॉन वैरिएंट के खिलाफ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक समान गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजी गई चिट्ठी में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए कुछ निर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है, जिसे 30 नवंबर को जारी किया गया था। जिन गाइडलाइंस को मोडिफाइ करने की बात कही गई है उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण प्वाइंट शामिल हैं।
मुंबई हवाई अड्डे पर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का अनिवार्य आरटी-पीसीआर टेस्ट, चाहे वह किसी भी देश के हो।सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य 14 दिन का होम क्वारंटाइन, चाहे भले ही एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव क्यों न हो।
मुंबई में लैंड करने और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआई टेस्ट और रिपोर्ट के अधार पर आगे की यात्रा को मंजूरी की जाए। अन्य राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले घरेलू यात्रियों के लिए यात्रा की तारीख से 48 घंटे पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी हो।

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