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तीसरा विस्तार?

Sonam
13 July 2023 6:29 AM GMT
तीसरा विस्तार?
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सरकार ने पिछले वर्ष एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके अनुसार प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुखों को दो वर्ष के जरूरी कार्यकाल के बाद तीन वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकता है.

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के संबंध में दिए गए एक कथित बयान पर बुधवार को तंज करते हुए बोला कि केन्द्र गवर्नमेंट ने जांच एजेंसी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार क्यों दिया.

सिब्बल ने यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के संबंध में मंगलवार को सुनाए गए निर्णय के बाद कही. सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा के एक-एक वर्ष के दो लगातार सेवा विस्तार को मंगलवार को गैर कानूनी करार दिया तथा बोला कि केंद्र गवर्नमेंट का संबंधित आदेश 2021 के उसके उस फैसला का ‘उल्लंघन’ है, जिसमें बोला गया था कि आईआरएस अधिकारी मिश्रा को आगे सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए.

न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बोला था कि यह जरूरी नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के बड़े पैमाने पर करप्शन पर नजर रखेगा.

सिब्बल ने ट्वीट किया, ‘‘ संजय मिश्रा (ईडी) प्रमुख. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तक के सेवा विस्तार को गैर कानूनी बताया है. अमित शाह: ‘ईडी ऐसी संस्था है जो किसी भी आदमी से बड़ी है…’ तब अपने उन्हें तीसरा सेवा विस्तार क्यों दिया ?’’

उन्होंने कहा,‘‘ कुछ लोग सत्तारूढ़ दल का सियासी भलाई साधते हैं.’’

न्यायालय ने अपने आदेश के जरिये मिश्रा (62) का विस्तारित कार्यकाल घटाकर 31 जुलाई तक कर दिया. शीर्ष न्यायालय का यह आदेश केंद्र गवर्नमेंट के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है.

मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो वर्ष के लिए प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया था.

बाद में 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश के जरिये केंद्र गवर्नमेंट ने नियुक्ति पत्र को पूर्व असर से संशोधित किया और उनका दो वर्ष का कार्यकाल बदलकर तीन वर्ष कर दिया गया.

सरकार ने पिछले वर्ष एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके अनुसार प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुखों को दो वर्ष के जरूरी कार्यकाल के बाद तीन वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकता है.

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