शिक्षक ने अपनी बेटी को बनाया यौन शोषण का शिकार, कोर्ट ने दी कड़ी सजा
सोर्स न्यूज़ - आज तक
बिहार। बिहार के समस्तीपुर में एक शिक्षक ने छह वर्ष तक बेटी के साथ यौन शोषण किया. कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद उसे बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इसी के साथ कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. यह फैसला एडीजे-6 सह विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट ने 9 महीने के अंदर सुनाया है.
बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा का चर्चित वायरल वीडियो मामले में छह साल तक अपनी बेटी का यौन शोषण करने वाले शिक्षक पिता को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि 9 महीने पहले जिले के रोसड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में शिक्षक पिता बेटी के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता दिखा था. इसी के साथ यह भी जिक्र था कि शिक्षक छह साल से बेटी का यौन शोषण कर रहा था. यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिक्षक को पकड़ लिया. इसके बाद महिला थाने में 5 मई को केस दर्ज किया गया. तत्कालीन एसपी ने स्पीडी ट्रायल चलाकर कोर्ट से सजा दिलाने की अपील की थी. एडीजे-6 सह विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट कैलाश जोशी ने 9 महीने के अंदर इस मामले की सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता के बयानों, साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक पिता को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का ऐलान किया. इस मामले में दोषी शिक्षक के भांजे को भी मामले की जानकारी होने में दोषी पाया गया. हालांकि कोर्ट ने बीते दिनों जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए बरी कर दिया. विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट विनोद कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद 5 मई को मामला महिला थाने में दर्ज किया गया था. इसमें स्पीडी ट्रायल चलाया गया.