12 बीजेपी विधायकों पर अयोग्यता की तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर चुनाव आयोग के ओपिनियन पर फैसला लेने में गवर्नर देरी नहीं कर सकते हैं. मणिपुर असेंबली के 12 बीजेपी विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रोफिट मामले में अयोग्यता को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी ओपिनियन दे रखी है और गवर्नर को फैसला लेना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर के गवर्नर अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग के रेफरेंस के बाद उस पर बैठ नहीं सकते हैं. वह फैसले को लेकर बैठ नहीं सकते हैं. कुछ तो फैसला होना चाहिए.
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।





