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सुप्रीम कोर्ट में आज महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई
jantaserishta.com
13 April 2026 8:25 AM IST

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नई दिल्ली: संसद के आगामी विशेष सत्र से पहले, सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई मुकदमे की सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाली है।
याचिका में यह तर्क दिया गया है कि महिलाओं के लिए एक तिहाई कोटा का लाभ स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की गई है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।
नवंबर 2023 में, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि कानून में उस प्रावधान को रद्द करना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि महिलाओं के लिए कोटा अगली दशकीय जनगणना और उसके बाद परिसीमन अभ्यास के पूरा होने के बाद ही लागू होगा।
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि ऐसी पूर्वशर्तें आवश्यक नहीं हैं क्योंकि सीटों की संख्या पहले से ही निर्धारित है, और देश की लगभग आधी आबादी वाली महिलाएं निर्वाचित निकायों में कम प्रतिनिधित्व वाली बनी हुई हैं।
यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में 16 अप्रैल से शुरू होने वाले विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने हेतु समर्थन मांगा है।
अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए विधायी निकायों में महिलाओं की अधिक भागीदारी आवश्यक है और उन्होंने जोर देकर कहा कि देश भर में इस कानून को "इसके सही अर्थों में" लागू करने का समय आ गया है।
हालांकि, प्रस्तावित विशेष सत्र पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और इसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि महिला आरक्षण के कार्यान्वयन पर कोई भी विधायी प्रक्रिया शुरू करने से पहले परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।
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