अमरावती को राजधानी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र और किसानों व उनके संगठनों को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर अमरावती राजधानी शहर और राजधानी क्षेत्र का निर्माण और विकास करने के उच्च न्यायालय के निर्देश पर भी रोक लगा दी। वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने सुनवाई में कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की तीन अलग-अलग राजधानियों के लिए कानून को निरस्त कर दिया है। पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय द्वारा किस तरह के निर्देश पारित किए गए हैं, क्या अदालत एक टाउन प्लानर हो सकती है? अदालत चाहती है कि योजना दो महीने में पूरी हो जाए। पीठ ने आगे कहा कि यह एक संप्रभु राज्य को कैसे बांध सकता है कि इसे एक विशेष क्षेत्र का विकास करना है।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) ने याचिकाकर्ताओं (किसानों) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने किसानों से उनकी आजीविका के एकमात्र स्रोत 33,000 एकड़ से अधिक उपजाऊ भूमि ले ली है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे मामले की विस्तार से जांच करने की जरूरत है और राज्य सरकार, किसानों, संघों और उनकी समितियों द्वारा दायर याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।
पीठ ने कहा, हम इस मुद्दे की जांच करने के इच्छुक हैं.. नोटिस जारी करें। उच्च न्यायालय ने 3 मार्च को कहा था कि एपीसीआरडीए की निष्क्रियता और राजधानी शहर और राजधानी क्षेत्र को विकसित करने में राज्य सरकार की विफलता और कुछ नहीं, बल्कि राज्य द्वारा किए गए वादे से भटकाव है जो वैध अपेक्षा को अनदेखा करता है। इसने संबंधित अधिकारियों और राज्य सरकार को एक महीने के भीतर अमरावती राजधानी शहर और क्षेत्र में सड़क, बिजली, जल निकासी और पेयजल आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को पूरा करने का आदेश दिया। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी सरकार के विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, कुरनूल को न्यायपालिका की राजधानी और अमरावती को आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी बनाने के फैसले के खिलाफ अमरावती क्षेत्र के पीड़ित किसानों की याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। किसानों ने दावा किया कि सरकार ने नई राजधानी विकसित करने का वादा करते हुए लैंड पूलिंग योजना के तहत उनकी जमीन की पेशकश के लिए उनके साथ समझौता किया था।