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सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित
Deepa Sahu
15 April 2021 1:12 PM GMT
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सुप्रीम कोर्ट
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए निर्देश देने की याचिका के संबंध में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
A special bench of the Supreme Court, led by the Chief Justice of India (CJI) Sharad Arvind Bobde, reserves its order in connection with the petition seeking a direction to appoint ad hoc judges in various High Courts
— ANI (@ANI) April 15, 2021
कौन होते हैं तदर्थ न्यायाधीश
जब सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उपयुक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य होना चाहिये।
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