भारत

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, केंद्रीय गृह मंत्रालय को पुलिस की 'मीडिया ब्रीफिंग' पर मैनुअल तैयार करने कहा

jantaserishta.com
13 Sept 2023 4:54 PM IST
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, केंद्रीय गृह मंत्रालय को पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग पर मैनुअल तैयार करने कहा
x
सार्वजनिक संदेह को जन्म देती है कि उस व्यक्ति ने केवल जांच के चरण में ही अपराध किया है, जब हर आरोपी निर्दोष होने का अनुमान लगाने का हकदार है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई 'मीडिया ब्रीफिंग' पर एक व्यापक मैनुअल तैयार करने का निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया कि जांच एजेंसियों द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट आरोपियों पर अपराध को प्रभावित करने वाली व्यक्तिपरक राय पर आधारित नहीं होने चाहिए।
सीजेआई डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया, ''हम निर्देश देते हैं कि सभी पुलिस महानिदेशक एक महीने के भीतर उचित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव देंगे। इसके बाद, गृह मंत्रालय दिशानिर्देश तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा। पीठ ने कहा कि किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्टें अनुचित है क्योंकि वे सार्वजनिक संदेह को जन्म देती है कि उस व्यक्ति ने केवल जांच के चरण में ही अपराध किया है, जब हर आरोपी निर्दोष होने का अनुमान लगाने का हकदार है।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि दिशानिर्देश जनवरी 2024 के मध्य तक उसके समक्ष रखे जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सीबीआई सहित अन्य न्यायालयों में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली मीडिया संबंधी प्रथाओं का मिलान करने के बाद मसौदा दिशानिर्देशों के रूप में अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस द्वारा मीडिया में किया गया कोई भी खुलासा न सिर्फ अपराध बल्कि जांच पर भी असर डालता है। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए 'मीडिया ब्रीफिंग' पर पुलिस दिशानिर्देशों का एक नया ज्ञापन तैयार करने का आदेश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे के दौरान उनके बचाव में पूर्वाग्रह न हो। इसमें कहा गया था कि ये दिशानिर्देश इसी तरह सुनिश्चित करेंगे कि अपराध के पीड़ितों के संवेदनशील अधिकारों से गलत तरीके से समझौता नहीं किया जाएगा।
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story