राज्य सरकार को 50 लाख का जुर्माना, अनियमितताओं की जांच नहीं कराना पड़ा भारी
बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने ये जुर्माना महिला सहकारी समिति में कथित अनियमितताओं की जांच CID की बजाय CBI और ED से करवाने के आदेश को लागू करने में नाकाम रहने पर लगाया है.
दरअसल, हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 24 अगस्त को आदेश दिया था कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपी जाए. साथ ही मामले से जुड़े सभी संबंधित दस्तावेज भी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपे जाएं. लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने अब तक इसकी जांच सीबीआई और ईडी को नहीं सौंपी है. लिहाजा हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है. सरकार को ये रकम दो हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करवानी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को सीबीआई और ईडी को दस्तावेज सौंपने के लिए तीन दिन का समय दिया है.
राज्य के अलीपुरदार जिले में महिला सहकारी समिति में 50 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया था. आरोप लगा कि समिति में लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था, वो उन्हें वापस नहीं मिला. इसके बाद इस समिति ने 2020 में काम करना बंद कर दिया था. सीआईडी तीन साल से इस मामले की जांच कर रही है. मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, अब तक ये नहीं पता चल सका है कि जमा किया गया पैसा कहां गया. सीआईडी जांच से नाराज होकर हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का आदेश दिया था.