भारत
बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की जांच CBI को सौंपने के कलकत्ता HC के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
Deepa Sahu
1 Sep 2021 3:18 PM GMT
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हत्या।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हत्या और महिलाओं के साथ किए गए अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर दी है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से इस याचिका का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण का काम पूरा होने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने 19 अगस्त के आदेश में कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति की रिपोर्ट में बताए गए हत्या या महिलाओं से बलात्कार से संबंधित सभी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य को मामलों के सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपनी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित अन्य सभी मामलों को जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का निर्णय लिया था।
West Bengal government moves Supreme Court challenging an order of the Calcutta HC directing CBI probe into post-poll violence in the state pic.twitter.com/A4g9yqTfKS
— ANI (@ANI) September 1, 2021
एसआईटी में पश्चिम बंगाल कैडर के तीन आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार शामिल हैं। हाईकोर्ट ने राज्य की सभी एजेंसियों को जांच के लिए सीबीआई और एसआईटी को सहयोग करने का भी निर्देश दिया था।
विश्व भारती ने तोड़फोड़ को लेकर दायर की याचिका
उधर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इसमें विश्व विद्यालय की संपत्तियों की तोड़फोड़ व अन्य मामलों को उठाया गया है।
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