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दिल्ली: संसद में बजट सत्र के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आईटी का दायरा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख किया गया है।
नया टैक्स स्लैब
0 से 3 लाख रुपये – शून्य
3 से 6 लाख रुपये – 5%
6 से 9 लाख रुपये – 10%
9 से 12 लाख रुपये – 15%,
12 से 15 लाख रुपये-20 %
15 लाख से ऊपर- 30%
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