भारत
बिलकिस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के राज्य सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
jantaserishta.com
23 Aug 2022 5:58 AM GMT
x
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. देशभर में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं मानवाधिकार आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी बिलकिस बानो मामले का जिक्र किया गया. दरअसल, बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मंगलवार को CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष बिलकिस बानो मामले उठाया गया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अपर्णा भेट ने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने आग्रह किया.
जानकारी के मुताबिक CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष अधिलक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने रिहाई को चुनौती दी है. यह रिहाई का मामला है. 14 लोग मार दिए गए, एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया गया.वहीं अधिवक्ता भट्ट ने कोर्ट से मामले की सुनवाई कल यानी बुधवार को करने का आग्रह किया. जिस पर बेंच ने कहा कि हम देखेंगे.
TagsBilkis Bano case
jantaserishta.com
Next Story