
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि किसी को भी किसी की प्राइवेसी भंग करने का अधिकार नहीं है. मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीएमसी के एक अधिकारी को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है. मामला शिवसेना नेता की पत्नी को मैसेज करने से जुड़ा है. शिवसेना नेता की पत्नी खुद भी एक पार्षद रही हैं.
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