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NIA कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सज़ा सुनाई

Tulsi Rao
23 Jan 2026 2:24 PM IST
NIA कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सज़ा सुनाई
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गुरुवार को जारी एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि एक स्पेशल NIA कोर्ट ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में शामिल एक व्यक्ति को 10 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। बयान में कहा गया है कि कोलकाता में NIA स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले के रहने वाले सैयद एम इदरीस को 10 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई, जिसे भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के अलग-अलग प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

इसमें आगे कहा गया है कि कोर्ट ने आरोपी पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

NIA ने अप्रैल 2020 में पश्चिम बंगाल पुलिस से यह मामला अपने हाथ में लिया था और जांच के दौरान इदरीस को जम्मू-कश्मीर के अल्ताफ अहमद राथर के साथ गिरफ्तार किया था।

एजेंसी के मुताबिक, जांच में पता चला कि इदरीस और राथर ने तानिया परवीन के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में स्थानीय युवाओं की भर्ती करके LeT मॉड्यूल बनाने की साज़िश रची थी।

तानिया परवीन को मार्च 2020 में पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने खास इनपुट के आधार पर उत्तर 24 परगना ज़िले के बडुरिया में एक तलाशी अभियान के दौरान पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

एजेंसी ने बयान में कहा कि तलाशी के दौरान STF ने जिहादी किताबों सहित आपत्तिजनक सामग्री ज़ब्त की थी।

जांच में आगे पता चला कि "युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए भारत सरकार के खिलाफ जिहाद करने के लिए कट्टरपंथी बनाया जा रहा था।"

सितंबर 2020 और मई 2021 में, NIA ने गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों और पाकिस्तान में रहने वाले दो फरार लोगों, जिनकी पहचान आयशा उर्फ ​​आयशा बुरहान उर्फ ​​आयशा सिद्दीकी उर्फ ​​सैयद आयशा और बिलाल उर्फ ​​बिलाल दुर्रानी के रूप में हुई है, के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

एजेंसी ने कहा कि दोनों फरार लोगों के खिलाफ रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि बाकी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ ट्रायल जारी है।

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