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भांजे ने अपने दो मामाओं के खिलाफ दायर की थी याचिका, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Nilmani Pal
1 April 2022 3:48 AM GMT
भांजे ने अपने दो मामाओं के खिलाफ दायर की थी याचिका, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
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दिल्ली। गुरुवार को संपत्ति विवाद में सुनवाई करते हुए दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने कहा कि बेटी की मृत्यु हो जाने पर भी दामाद और नातियों का पिता की संपत्ति में अधिकार माना जाएगा. कोर्ट ने अगले आदेश तक दूसरे पक्ष को संपत्ति की बिक्री या किसी अन्य तरह के अधिकार पर रोक लगा दी है. बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के साकेत स्थित नरेश कुमार लाकार की कोर्ट में संपत्ति विवाद पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया. दरअसल मामले में भांजे ने अपने दो मामला के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसमें मामा द्वारा नाना की संपत्ति में अधिकार न दिए जाने की बात कही गई है.

वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बेटी की अगर मौत हो गई है तो उसके पति और उसके बच्चों का उसके पिता की संपत्ति में अधिकार है. इस स्थिति में दूसरा पक्ष संपत्ति में हिस्से का निर्धारण होने तक प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है.

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की मां अपने पिता की प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी थी. ऐसे में एक तिहाई हिस्से पर उसका भी हक है. वहीं कोर्ट ने मामले की अगली तारीख तक सभी संपत्तियों का संबंधित कार्यालय द्वारा मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है. वहीं अगले आदेश तक प्रॉपर्टी को बेचने पर भी रोक लगा दी है.


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