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शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बड़ी बात
jantaserishta.com
15 Sep 2022 11:58 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कहा कि नियमों के मुताबिक, शैक्षणिक संस्थानों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और हिजाब इससे अलग है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। सोमवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'नियम कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म (ड्रेस) को निर्धारित करने का अधिकार है। हिजाब अलग है।' सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक के जिस स्कूल से यह मुद्दा उठा है उसका प्रबंधन भी यही दलील देते आया है।
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