कपल की ओर से सुरक्षा मांगे जाने का मामला, हाई कोर्ट ने कही ये बात, जानें पूरा मामला

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: मुस्लिम लड़की यदि युवावस्था को प्राप्त कर चुकी है तो वह परिजनों की अनुमति के बिना भी किसी से शादी कर सकती है। मुस्लिम कानूनों के मुताबिक उसे इसकी अनुमति है, भले ही युवती नाबालिग ही क्यों न हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़की और उसके पति की ओर से सुरक्षा मांगे जाने के मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। जस्टिस जसमीत सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा, 'यदि लड़की ने यौवन को प्राप्त कर लिया है तो फिर वह अपने परिजनों की मंजूरी के बिना ही मुस्लिम लॉ के तहत शादी कर सकती है और अपने पति के साथ रह सकती है। भले ही वह नाबालिग ही हो। उसके पति पर पॉक्सो के नियम लागू नहीं होंगे।'
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