आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
दिल्ली। भारत सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक (Aadhaar with Voter ID card) करना अनिवार्य कर दिया था। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला (congress leader Randeep Surjewala) ने इस फैसले पर आपत्ति दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ याचिका पर विचार करेगी। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड के डेटा को आधार से जोड़ने पर नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का हनन होगा और यह असंवैधानिक तथा संविधान के प्रतिकूल है।
याचिका में कहा गया है कि आधार डेटा को इलेक्ट्रॉनिक निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड के डेटा के साथ जोड़ने से मतदाताओं की व्यक्तिगत और निजी जानकारी एक वैधानिक प्राधिकरण को उपलब्ध होगा। मतलब, मतदाताओं को अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया है। अन्य विपक्षी दलों का भी कहना है कि इस व्यवस्था में कई खामियां हैं और ऐसे में अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जाता है तो इसका नुकसान गरीब मतदाताओं को होगा। साथ ही साथ यह लोगों के निजता के अधिकार का भी हनन करता है।