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राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का मामला, कोर्ट ने पुलिस से पूछा ये सवाल?

Nilmani Pal
22 Sep 2021 4:08 PM GMT
राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का मामला, कोर्ट ने पुलिस से पूछा ये सवाल?
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फाइल फोटो 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई शिकायत पर कितना एक्शन अब तक लिया गया है? इस संबंध में दिल्ली एक अदालत ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा है। यह मामला एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की पहचान उजागर करने से जुड़ा हुआ है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट 29 सिंतबर को अदालत में दाखिल करे। जिसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल की तरफ से इस मामले में एडवोकेट नीरज ने एक शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में कहा गया था कि राहुल गांधी ने जानबूझ कर अपने ट्विटर से नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर की थी। इस शिकायत के जरिए यह निवेदन किया गया था कि अदालत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को निर्देश दे कि इस मामले में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज करे। इस मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई थी।

आरोप है कि राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की तस्वीर शेयर की थी और बताया था कि यह उनके परिजन हैं। शिकायत में कहा गया कि, 'यह तस्वीर बिल्कुल साफ-साफ नजर आ रही थी। तस्वीर के जरिए रेप पीड़िता के परिजनों को पहचान उजागर हो रही थी। प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के खिलाफ मामला बनता है।' शिकायत में कहा गया है कि अगस्त के महीने में दिल्ली एक इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद कांग्रेस नेता ने उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ट्विटर पर तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें बच्ची के परिजन नजर आ रहे थे। बाद में इस तस्वीर को ट्विटर ने हटा दिया था। वकील नीरज का कहना है कि नाबिलग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना जुर्म है।


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