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डॉक्टर पर कसा कानून का शिकंजा, अधिकारी ने ऐसा क्या बताया?

jantaserishta.com
23 Sep 2024 8:12 AM GMT
डॉक्टर पर कसा कानून का शिकंजा, अधिकारी ने ऐसा क्या बताया?
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सांकेतिक तस्वीर

क्लिनिक किया गया सील.
अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) में अहमदाबाद के नरोड़ा में 35 हजार रुपये में प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम द्वारा प्राइवेट अस्पताल में जाकर सबूत इकट्ठा करने के बाद गर्भ परीक्षण का मशीन सील किया गया है. प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले गायनेक डॉक्टर के खिलाफ पीएनडीटी कानून के तहत कार्यवाई शुरू की गई है.
गायनेक डॉक्टर द्वारा अहमदाबाद के नरोड़ा में 35,000 रुपए में गर्भ परीक्षण किया जाता था. जिसके चलते एक व्यक्ति डमी ग्राहक बनकर गर्भ परीक्षण के लिए प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा था. इस डमी व्यक्ति ने सारें सबूत मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे. इन्हीं सबूतों को स्वास्थ्य विभाग और जिला पंचायत के अधिकारियों को पेश किए गए थे.
अहमदाबाद के जिला स्वास्थ्य अधिकारी शैलेश परमार ने कहा, "प्रेगनेंसी टेस्ट करना अपराध है. हमें नरोड़ा की हॉस्पिटल में गर्भ परीक्षण किए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद हमारे डॉक्टरों की एक टीम ने सबूत इकट्ठा किए."
उन्होंने आगे बताया कि 35 हजार रुपए में गर्भ परीक्षण होने की पुष्टि की हुई है. टेस्ट कितने वक्त से किया जा रहा था, इसमें कौन-कौन शामिल था, इस पहलू पर जांच की जा रही है. अभी मशीन सील करके डॉक्टर के खिलाफ पीएनडीटी कानून के तहत कार्यवाई शुरू की गई है.
अहमदाबाद जिला पंचायत ने पिछले 20 साल में प्रेगनेंसी टेस्ट के मामले में 15 से ज्यादा मशीन सील किए है. इसके बाद डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाती है. कोर्ट के फैसले के बाद मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द किया जाता है.
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