मुंबई। मुंबई पुलिस ने 32 साल की महिला के साथ बलात्कार और फिर हत्या करने के आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है. आरोपी ने 10 सितंबर 2021 को सुबह 3 बजे साकीनाका में महिला के साथ रेप किया था. इसके बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में हथियार डालकर उसकी हत्या कर दी थी. पीड़िता और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज एचसी शेंडे ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. आरोपी 45 साल का मोहन चौहान पेशे से ड्राइवर है. बताया जा रहा है कि बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी बार-बार चिल्ला रहा था. उसने मामले के जांचकर्ताओं, पीड़ित पक्ष के वकीलों को गालियां भी दी, जिसके चलते कई बार सुनवाई बाधित हुई. फिर आरोपी को कोर्ट से बाहर कर दिया गया.
इस दौरान पब्लिक प्रॉसिक्यूटर महेश तुले ने कोर्ट के सामने आरोपी चौहान के आचरण का उल्लेख करते हुए कहा कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि आरोपी अपनी ओर से पश्चताप का कोई भाव नहीं दिखा रहा है. कोर्ट में उसका व्यवहार इसकी गवाही देता है. बता दें कि स्पेशल जज ने सोमवार को आरोपी चौहान को महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार दिया था. आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर महेश मुले ने तर्क दिया कि रात के अंधेरे में असहाय, अकेली महिला पर यह भीषण शैतानी हमला है जिससे मुंबई जैसे महानगर में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति भय पैदा होता है.
कोर्ट ने आरोपी चौहान से पूछा कि उसे क्या और कितनी सजा दी जाए तो वह रोने लगा और कहा कि मुझे मामले में फंसाया गया है. वहीं, आरोपी चौहान की वकील कल्पना वास्कर ने तर्क दिया कि यह रेयर मामला नहीं है. रेप के बाद भी पीड़िता जिंदा था और घटना के बाद अगर उसे उचित इलाज मिलता तो वह जिंदा होती. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकील ने 37 गवाहों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की थी और फिर उसे ऑटो की ओर खींच लिया था जहां उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया था. रेप और हत्या के इस मामले में मुख्य गवाह एक चौकीदार था, जिसने महिला को घायल अवस्था में देखा था और पुलिस को सूचना दी थी.
प्रॉसिक्यूशन ने मेडिकल एवीडेंस पर भी भरोसा किया था जिसमें कहा गया था कि आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की जिससे महिला को गंभीर चोटें आईं थी. इसी कारण महिला की मौत हुई थी. पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि डॉक्टरों ने भी बयान दिया था कि डॉक्टरों ने भी बयान दिया था कि उन्होंने अपने करियर में इस तरह की बर्बरता नहीं देखी. मुले ने ये भी तर्क दिया कि मेडिकल एवीडेंस में ये जानकारी दी गई है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में आरोपी ने हथियार को बलपूर्वक डाला था. घाव के आकार ने आरोपी के इरादे को स्पष्ट कर दिया था.
ये थी पूरी वारदात
मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष में 10 सितंबर शुक्रवार तड़के 3.30 बजे एक कॉल आई थी कि मुंबई के साकी नाका इलाके में खैरानी रोड पर खून से लथपथ एक महिला बेहोश हालत में पड़ी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले गई. जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था. इस संबंध में पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और 307 के तहत मामला दर्ज किया था. लेकिन अब उसमें एससी एसटी अधिनियम की धारा भी जोड़ दी गई थी. इस खौफनाक वारदात के दौरान आरोपी ने एक 32 वर्षीय महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी. महिला को बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था. इस मामले में जानकारी होने के बाद पुलिस ने दबिश देकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पहले पुलिस को ये आशंका भी थी कि इस वारदात में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं. महिला के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई, उसे देखकर दिल्ली के निर्भयाकांड की यादें ताजा हो गई थी.