
Srinagar श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को कहा कि उसने कर्नाटक के दो निवासियों के खिलाफ एक स्थानीय व्यक्ति को उसके बेटे को MBBS सीट दिलाने के बहाने 13 लाख रुपये ठगने के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दायर की है।
क्राइम ब्रांच कश्मीर के एक बयान में कहा गया है, "क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने कर्नाटक के दो निवासियों के खिलाफ एक व्यक्ति को उसके बेटे को MBBS में एडमिशन दिलाने के बहाने 13 लाख रुपये ठगने के आरोप में चार्जशीट दायर की है।"
इसमें कहा गया है, "चार्जशीट FIR नंबर 10/2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-B के तहत सब-जज, बारामूला की कोर्ट में आरोपी आकिब जावेद, पिता मोहम्मद अयूब, और मोहम्मद एहतेशाम अहमद, पिता मोहम्मद अयूब, दोनों निवासी रिंग रोड, आदर्श नगर, गुलबर्गा, जिला कलबुर्गी, कर्नाटक के खिलाफ दायर की गई है।"
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक के बीजापुर के अल-अमीन मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉ. शमसु-दीन ने आरोपी आकिब जावेद के ज़रिए उसके बेटे के लिए MBBS में एडमिशन दिलाने का आश्वासन दिया था।
इस आश्वासन पर, शिकायतकर्ता ने 13 लाख रुपये का भुगतान किया। हालांकि, न तो उसके बेटे का एडमिशन हुआ और न ही पैसे वापस किए गए।
शिकायत के बाद, पुलिस स्टेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने विस्तृत जांच शुरू की।
जांच के दौरान, यह सामने आया कि आरोपी आकिब जावेद ने अपने भाई मोहम्मद एहतेशाम अहमद के साथ "आपराधिक साजिश" रचकर शिकायतकर्ता को उसके बेटे को बीजापुर के KBN मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झूठा वादा करके धोखा दिया।
बयान में कहा गया है, "जांच में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 420 और 120-B IPC के तहत दंडनीय अपराध साबित हुए हैं।"
तदनुसार, बयान में कहा गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के तहत कार्यवाही शुरू करके कोर्ट में आरोपियों की गैरमौजूदगी में चार्जशीट जमा कर दी गई है।
जम्मू और कश्मीर पुलिस ड्रग तस्करों, ड्रग पेडलर्स और हवाला मनी रैकेट या अन्य गैरकानूनी वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रही है।





