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सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा की मौत की जांच CBI को सौंपी गई
jantaserishta.com
2 Sept 2026 5:13 PM IST

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नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने का निर्देश दिया है। दिशा के पिता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की थी।
दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हुई थी। इसके छह दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतर होने के कारण यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है।
हाईकोर्ट ने वरिष्ठ CBI अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी
जस्टिस एसवी कोतवाल और आरआर भोसले की बेंच ने 28 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का नाम FIR में दर्ज होने मात्र से उसे आरोपी नहीं माना जा सकता। जांच के दौरान यदि किसी के खिलाफ कोई ठोस सामग्री या सबूत सामने नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं, जांच में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिलने की स्थिति में CBI को समरी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
कोर्ट ने शुरुआती जांच से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठाए। इनमें CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट शामिल हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि परिवार की ओर से संदेह जताए जाने के बावजूद FIR क्यों दर्ज नहीं की गई और ADR की जांच लंबे समय तक क्यों चलती रही।
पिता ने हत्या और मामले को दबाने का लगाया था आरोप
दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की दोबारा जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत सामान्य घटना नहीं थी और मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सतीश सालियान भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वह करीब छह साल से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। बेटी को खोने के कारण उनके लिए यह खुशी का नहीं, बल्कि राहत का विषय है।
पोस्टमॉर्टम और जांच प्रक्रिया पर भी उठे सवाल
कोर्ट के सामने दिशा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से जुड़े पहलू भी रखे गए। बताया गया कि रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का उल्लेख था। यह भी दावा किया गया कि पोस्टमॉर्टम एक डॉक्टर ने किया था, जबकि संबंधित दिशानिर्देशों के मुताबिक दो डॉक्टरों की मौजूदगी होनी चाहिए थी।
दूसरी ओर, पुलिस ने अपनी जांच में रेप या यौन हमले के कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही थी। पुलिस का कहना था कि गवाहों के बयान और फॉरेंसिक जांच के आधार पर दिशा के खुद इमारत से गिरने की बात सामने आई थी।
पुलिस पहले आत्महत्या मानकर बंद कर चुकी थी जांच
मुंबई पुलिस ने अक्टूबर 2020 में दिशा की मौत की जांच बंद करते हुए इसे आत्महत्या माना था। बाद में 2025 में हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान किसी साजिश के सबूत नहीं मिले।
हालांकि, सोशल मीडिया पर लगातार अलग-अलग दावे सामने आने के बाद 2023 में मामले की जांच फिर शुरू की गई और SIT का गठन किया गया। SIT की जांच के निष्कर्ष भी शुरुआती पुलिस जांच से मेल खाते बताए गए थे।
इस मामले में भाजपा नेता नितेश राणे सहित कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी CBI जांच की मांग की थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच CBI करेगी और जांच के दौरान सामने आने वाले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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