बीमा कंपनी देगा हर्जाना, बाइक चोरी मामले में आयोग ने दिए ये निर्देश
कई बार गाड़ी चोरी होने पर या अन्य तरह की हानि का बीमा राशि लेने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है. ऐसा ही एक मामला दिल्ली (Delhi) से सटे गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) में भी आया है, जहां 12 साल पहले जिस शख्स की बाइक चोरी हो गई थी, उसे 8% ब्याज के साथ 44,500 रुपये का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक बीमा कंपनी को निर्देश दिया है.
बताया जा रहा है कि शख्स की 2010 में बाइक चोरी हो गई थी. इसके बाद कंपनी ने कथित तौर पर उस व्यक्ति को यह कहते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया था कि उसके पास सभी दस्तावेज नहीं हैं. जिसपर नोएडा सेक्टर 12 के रहने वाले रजनीश भसीन ने मानसिक पीड़ा पहुंचाने और मुकदमा लड़ने के खर्च के लिए ब्याज के साथ-साथ बीमा राशि के रूप में 44,500 रुपये की मांग की थी. भसीन ने अपनी मोटरसाइकिल के लिए एक बीमा पॉलिसी ली थी, जो 11 मई 2009 से 10 मई 2010 तक वैध थी. बीमा अवधि के दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई थी.
बीमा कंपनी ने दी ये सफाई
रजनीश भसीन ने नोएडा सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद कंपनी को सूचना दी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि वह बीमा राशि का दावा करने के लिए कंपनी के कार्यालय भी गए थे, लेकिन मामला नहीं सुलझा. इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. कंपनी ने फोरम को बताया था कि रजनीश भसीन का दावा इसलिए रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए थे.
बीमा कंपनी देगा हर्जाना, बाइक चोरी मामले में आयोग ने दिए ये निर्देश