भारत
14 साल से जेल में सजा काट रहा शख्स को हाईकोर्ट ने बताया निर्दोष
Shantanu Roy
5 March 2023 5:00 PM GMT
x
पत्नी की हत्या लगा था आरोप
पश्चिम बंगाल। भारतीय कानून व्यवस्था का सिद्धांत है कि भले ही दस आरोपी छुट जाये पर किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए पर अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस सिद्धांत के बिलकुल विपरीत बात को दिखाताहै। पश्चिम बंगाल के निखिलचंद्र मोंडल नाम के शख्स पिछले 13 साल से अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बीते कई सालों से वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कानून की लड़ाई लड़ रहा ये शख्स अब जाकर इस मामले में बेगुनाह साबित हुए। लेकिन अब जब उनको अपराधमुक्त कर दिया गया है तब तक 64 साल के हो चुके हैं। पीठ ने पिछले हफ्ते बरी कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन में सबूत कमजोर होते हैं।
खासतौर पर इसकी जांच के दौरान लौटा दिए जाते हैं। इसकी पुष्टि के लिए पुख्ता सबूतों की जरूरत है। और यह प्रमाणित और ज्ञात होना चाहिए कि यह सभी प्रकार से सत्य और स्वैच्छिक है। खंडपीठ ने कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, संदेह के आधार पर साक्ष्य के बिना अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शक भले ही कितना भी मजबूत क्यों न हो पर वो पुख्ता सबूत की जगह नहीं ले सकता। निचली अदालत ने 31 मार्च 1987 को आरोपी को बरी कर दिया। लेकिन राज्य सरकार इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ले गई। जहां उन्हें 15 दिसंबर 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताने के लिए हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में विरोधाभास नजर आया और उन्हें बरी कर दिया गया।
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBIG NEWS OF THE DAYCRIME NEWSLATEST NEWSTODAY'S BIG NEWSTODAY'S IMPORTANT NEWSHINDI NEWSJANATA SE RISHTABIG NEWSCOUNTRY-WORLD NEWSSTATE-WISE NEWSTODAY NEWSNEWS UPDATEDAILY NEWSBREAKING NEWS
Shantanu Roy
Next Story