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जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल संरक्षण आयोग में पद खाली रहने पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को लगाई फटकार

jantaserishta.com
24 Feb 2023 10:26 AM GMT
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल संरक्षण आयोग में पद खाली रहने पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को लगाई फटकार
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फाइल फोटो

रांची (आईएएनएस)| झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), सीडब्ल्यूसी व राज्य बाल संरक्षण आयोग में बड़ी संख्या में पद खाली रहने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि खाली पदों को जल्द भरा जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ सख्त आदेश पारित किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 'बचपन बचाओ आंदोलन' नामक संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को रिक्त पदों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया था कि नियुक्ति के लिए सेलेक्शन कमिटी का चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एके गुप्ता को बनाया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि जेजे बोर्ड में सोशल मेंबर के 6 पद रिक्त हैं, वहीं सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन के 6 पद रिक्त हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए आये आवेदनों की स्क्रूटनी की गयी है।
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।
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