हाईकोर्ट ने कहा था- मुस्कान के साथ कुछ कहा जाए तो अपराध नहीं...अब आई ये खबर

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक फैसले को 'रिजर्व' रखते हुए टिप्पणी की है कि, "अगर आप मुस्कराते हुए कुछ कह रहे हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है, अगर आप कुछ आपत्तिजनक कह रहे हैं तो यह जरूर अपराध है." दरअसल यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई जिसमें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur on Shaheen Bagh) के खिलाफ अभद्र भाषा के लिए आपराधिक मामला चलाने का अनुरोध किया गया. हाईकोर्ट की की पीठ ने भले ही अभी याचिका पर कोई फैसला फिलहाल नहीं दिया है.
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