सुप्रीम कोर्ट का दिखा तल्ख अंदाज, CJI पर आधारहीन आरोप लगाने वालों पर कही यह बात

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक याचिकाकर्ता पर लगाए गए पांच लाख रुपए के जुर्माने में किसी तरह की रियायत देने से साफ इनकार कर दिया. जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता मुकेश जैन के वकील एपी सिंह की कोई दलील नहीं सुनी और भू राजस्व के रिकॉर्ड से जुर्माना वसूली का आदेश दिया.
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