केंद्र सरकार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट पर सख्त, नए नियम लाई

नई दिल्ली: सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट को लेकर नए नियम नोटिफाई कर दिए हैं. इन नियमों का सीधा असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंपनियों पर पड़ेगा. अब इंटरनेट पर जो भी कंटेंट AI टूल्स से बनेगा, उसे साफ तौर पर लेबल करना जरूरी होगा. ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे.
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