
कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में धीरे धीरे जा पहुंचा है. इस विवाद को एक बात हमने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि किसी भी कक्षा में खिजाब या फिर अन्य धार्मिक परिधान पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे में ताजा मामला राज्य के कॉलेज से आया जहां एक अमृतधारी सिख लड़की को कॉलेज प्रशासन ने पकड़ी खोलकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए कहा. हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश था कि कक्षा में किसी भी प्रकार का भगवा शॉल, स्कॉर्फ, हिजाब और अन्य किसी धार्मिक पहचान को धारण कर प्रवेश नहीं मिलेगा. इस संबंध में कॉलेज की अधिकारियों का कहना है कि 16 फरवरी को जब दोबारा से कॉलेज खोले गए थे तब हाईकोर्ट के आदेश छात्रों को सूचित करा दिए गए थे.
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