दंपति की तलाक याचिका को निचली अदालत ने कर दिया था खारिज, अब हाईकोर्ट ने कही ये बात

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर नाबालिग लड़की से शादी की जाती है, तो यह शादी नाबालिग के 18 साल की उम्र तक अवैध रहेगी. लेकिन अगर लड़की द्वारा 18 साल तक कोई याचिका नहीं डाली गई, तो यह शादी वैध हो जाएगी. यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस रितु बाहरी और जज जस्टिस अरुण मोंगा ने यह फैसला सुनाया.
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