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दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में किया हलफनामा दाखिल, कहा- 'किसी भी कोरोना मरीज के घर पर कोई पोस्टर नहीं लगाया जाएगा'

Nilmani Pal
3 Nov 2020 9:28 AM GMT
दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में किया हलफनामा दाखिल, कहा- किसी भी कोरोना मरीज के घर पर कोई पोस्टर नहीं लगाया जाएगा
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सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों पर पोस्टर लगाने और आरडब्ल्यूए द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी सर्कुलेट करने के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसी भी कोरोना मरीज के घर के बाहर कोई पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, जो होम आईसोलेशन में हैं. इसके अलावा जिन भी मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, उसे तुरंत हटाया जाएगा.


दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में अपना रुख साफ किया. सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं कि कोविड-19 के मरीजों के नाम वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी और संस्था के साथ ऐसी कोई सूचना शेयर करें.

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना गाइडलाइंस से जुड़ी एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था. याचिका में दिल्ली सरकार से अधिकारियों को ऐसे लोगों के घरों के बाहर पोस्टर आदि लगाने से रोके जाने की मांग की गई है जो कोरोना पॉजिटिव हैं या होम आइसोलेशन में हैं.

याचिका में कहा गया है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर के बाहर लगे नोटिस को आरडब्ल्यूए के लोग व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट कर देते हैं. इसके बाद कोरोना पॉजिटिव लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं. लिहाजा सरकारी अधिकारियों को पोस्टर लगाने से रोका जाना चाहिए.

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