ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST लगाने के निर्णय को गवर्नमेंट के साथ-साथ गेमिंग उद्योग से भी काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में औनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत GST लगाने को लेकर 2 अगस्त 2023 को GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत GST लगाने के बाद इस बैठक में GST कानून में संशोधन और नियमों को स्वीकृति देने का प्रस्ताव GST काउंसिल के सामने रखा जा सकता है। इस बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि एंट्री वैल्यू पर 28 प्रतिशत GST लगाया जाए या हर हिस्सेदारी पर।
11 जुलाई 2023 को हुई GST काउंसिल की बैठक में औनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत GST लगाने को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में GST कानून में संशोधन और नियम बनाने पर निर्णय लिया जाएगा।
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST लगाने के निर्णय का काफी विरोध हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने बोला कि उनका मंत्रालय GST परिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहेगा. वहीं, औनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े निवेशक इसे बहुत घातक बता रहे हैं.
इन निवेशकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले को लेकर उनसे मिलने की ख़्वाहिश जताई है। इन निवेशकों ने अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने यह सोचकर निवेश किया कि वे हिंदुस्तान को दुनिया की गेमिंग राजधानी बनाएंगे. इससे राष्ट्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अरबों $ का विदेशी निवेश आएगा. इससे हिंदुस्तान गेमिंग, एनिमेशन, एआई, विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में निर्यातक बन जाएगा. लेकिन 28 प्रतिशत GST का निर्णय गेमिंग सेक्टर के लिए काफी कष्टकारी साबित होगा। इससे जिन निवेशकों ने इस सेक्टर में 2.5 अरब $ का निवेश किया है, उन्हें राइट-ऑफ करना होगा।