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गैर इरादतन हत्या में दोषी को सात वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगा

Harrison
28 May 2024 4:47 PM GMT
गैर इरादतन हत्या में दोषी को सात वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगा
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शाहजहांपुर। खुदागंज क्षेत्र में वर्ष 2013 में खेत की मेड़ को लेकर हुई गैर इरादतन हत्या के मुकदमे की अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43 की कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।थाना खुदागंज के गांव पच्चड़ नवदिया निवासी जगपाल ने 17 मई 2013 को खुदागंज थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसके ताऊ रामलाल से खेत का बंटवारा होकर मेड़बंदी हो गई थी। इसके बावजूद ताऊ मेड़ को धीरे-धीरे तोड़कर अपने खेत में मिलाते रहे। 17 मई 2013 को पूरी मेड़ काट कर उसके खेत में नई मेड़ डाल दी।पिता मेवाराम ने इसकी शिकायत अपने बड़े भाई रामलाल से की लेकिन वह नहीं माने। वादी ने बताया कि शाम 4:30 बजे पिता कमलापुर व पच्चड़ जाने वाले मोड़ तिराहे पर थे, तभी रामलाल, वीरपाल व छोटेलाल पुत्रगण रामलाल, वीरपाल का साला निवासी खुदागंज , इन लोगों ने मिलकर पिता को रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया।पिता के शोर मचाने पर वह और चाचा उमेद , मां शांति देवी खेतों पर काम छोड़ कर मौके पर पहुंच गए, तभी हमलावर भाग गए। पिटाई से पिता के पैरों में व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं।
वह पिता को घोड़ा-बुग्गी से लादकर थाने पहुंच रहा था, तभी पिता ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वादी की तहरीर पर खुदागंज पुलिस ने धारा 304, 504 के तहत आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।विवेचना के उपरांत पुलिस ने रामलाल, वीरपाल, छोटेलाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43 की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहो के बयान और शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी के तर्को को सुनने के बाद न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी ने पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त वीरपाल को सात वर्ष के कारावास की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मुकदमा विचारण के दौरान रामलाल की मृत्यु हो गई और छोटेलाल की पत्रावली किशोर न्यायालय भेज दी गई। अर्थदंड में से 50 प्रतिशत धनराशि मृतक के बेटे जगपाल को दिए जाने के आदेश दिए।
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